प्रजिज ने दिया स्पष्टीकरण, सुप्रीम कोर्ट,हाईकोर्ट के आदेश पर पर ही खुलेगा एक्सटेंशन काउंटर
धनबाद । धनबाद सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में बहस करने या और यहां से केस फाइल कर एक्सटेंशन कांउटर बनाने की व्यवस्था अभी बहाल नहीं होगी जब तक की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आदेश पारित न करें । माननिय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश होने पर ही जैसा आदेश होगा वैसी व्यवस्था की जाएगी। उक्त बातें रविवार को मीडिया से बात करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने इस बिंदु पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा । उन्होंने कहा कि शनिवार 18 मई 24 को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि माननिय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश पर ही जिला अदालत में व्यवस्था बहाल होगी परंतु उनकी इन बातों को दूसरे अर्थ मे समझ लिया गया अभी वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।