दुर्घटनाओं के मामले में जल्द हो मुआवजा का भुगतान ,जिला जज ने इंश्योरेंस कंपनियों  को दिया निर्देश

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दुर्घटनाओं के मामले में जल्द हो मुआवजा का भुगतान ,जिला जज ने इंश्योरेंस कंपनियों  को दिया निर्देश
# जज ने दिया ज्यादा से ज्यादा विवादों के निपटारा का निर्देश
# आठ जून को मोटर यान दुर्घटना दावा पर विशेष लोक अदालत
धनबाद। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में आठ जून  24  को एक दिवसीय मोटर यान दुर्घटना दावा से संबंधित मुकदमों के निपटारे के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों,अधिवक्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा विवादों का निपटारा नेशनल लोक अदालत में कराएं ताकि पक्षकारों को  परेशानी ना हो,और उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ढीले ढाले रवैया के कारण इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस  बाबत जानकारी देते हुए प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया कि 8 जून को मोटर यान दुर्घटना दावा अधिनियम के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई है  जिसके लिए 3 जून से लेकर 7 जून तक प्री सिटिंग बैठक भी आयोजित की गई है। न्यायिक पदाधिकारी को भी जिला जज ने निर्देश दिया है कि वह मोटर यान दुर्घटना दावा के वैसे मामलों को चिन्हित करें जिनका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है उन्होंने डालसा को नोटिस तामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी है
 इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक, प्रभाकर सिंह, सुजीत कुमार सिंह, डी सी अवस्थी, स्वयंभू, कुलदीप, नीरज विश्वकर्मा, एस एन मिश्रा, प्रफुल्ल कुमार, संजय कुमार सिंह, साकेत कुमार, अंजनी अनुज, पारस कुमार सिन्हा, राकेश कुमार, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी, अधिवक्ता उपस्थित थे।
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