10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के दौरान 21 परीक्षा केंद्रों पर रहेगी निषेधाज्ञा

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धनबाद । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के दौरान 15 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक जिले के 21 विद्यालयों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा रहेगी।

इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों में कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन करने के लिए विधि व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। वहीं परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के अगल-बगल में अनावश्यक भीड़, मटरगश्ती, लाउडस्पीकर का उपयोग तथा अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार की वस्तु का उपयोग करने इत्यादि पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक प्रतीत होता है।
इसलिए जिले के 21 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान दंप्रसं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी रहेगी।
इन परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी निषेधाज्ञा
डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर, डीएवी पब्लिक स्कूल मूनीडीह प्रोजेक्ट, डीएवी मॉडल स्कूल सीएफआरआई, डीएवी पब्लिक स्कूल कुसुंडा कोलियरी, लायंस पब्लिक स्कूल सिंदरी, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर अशोक नगर धनबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल कार्मिक नगर, डीएवी सैंटनरी पब्लिक स्कूल बानियाहिर, धनबाद पब्लिक स्कूल भूंईफोड़ मंदिर के निकट, सरस्वती शिशु मंदिर श्यामदीह कतरास, श्रीमती गिनिया देवी मॉडर्न स्कूल चिरकुंडा, सरस्वती विद्या मंदिर श्रमिक नगर भूली, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेंट्रल गुरुद्वारा के पीछे बैंक मोड़, जीजीसीटी सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल नवाडीह, धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच नागनगर, सिंबायोसिस पब्लिक स्कूल बरवाअड्डा, द्वारिका मेमोरियल फाउंडेशन एकेडमी बिशुनपुर, मोंटफोर्ट एकेडमी तोपचांची, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद, केंद्रीय विद्यालय मैथन तथा जवाहर नवोदय विद्यालय मैथन के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा की अवधि के दौरान निषेधाज्ञा रहेगी।

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