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13 अगस्त को सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत, जुर्माना की आधी राशि का भुगतान कर, पाएं मुकदमों से मुक्ति

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धनबाद : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 13 अगस्त को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजन किया गया है। जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। नेशनल लोक अदालत में पक्षकार कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो सकते हैं । उपरोक्त बातें शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ‌‌‌‌‌सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही।

उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो इसके लिए रोजाना पक्षकारों, विभागों के साथ न्यायिक पदाधिकारियों की प्री सीटिंग बैठक भी चल रही है।

उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चलेगा। ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठक की जा रही है। पक्षकारों को सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा स्कीम भी लाया गया है जिसमें जुर्माने की राशि में पक्षकारों को रियायत दी जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब की बार विभाग की ओर से ज्यादा रियायत दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि जो लोग नेशनल लोक अदालत में बिजली विभाग से संबंधित मुकदमों का निपटारा कराएंगे उन्हें लगने वाले फीस चार हजार का आधा दो हजार ही भुगतान करना पड़ेगा । वही अवैध शराब से संबंधित मुकदमों में भी जुर्माने की राशि आधी लगेगी और मुकदमा भी खत्म हो जाएगा।

इन मामलों का होगा निपटारा

न्यायाधीश श्री शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली, वन विभाग,मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, आपराधिक सुलहनीय मामले, उत्पाद विभाग, वैवाहिक जीवन से संबंधित विवाद , भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम मजदूरी, से संबंधित विवाद व अन्य सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाएगा।

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