धनबाद जिले के सभी निजी स्कूलों को आरटीई एक्ट प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के तहत मान्यता पर विचार को लेकर जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति धनबाद की बैठक 20 अगस्त को होगी. बैठक समाहरणालय के सुबह 11:30 बजे होगी झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने बताया कि धनबाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ही गलत तरीके से बनाई गई है और आरटीई एक्ट प्रथम संशोधित नियमावली 2019 झारखंड में लागू किया गया. इसके विरोध में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया है और यह मामला न्यायालय में लंबित है उसके बावजूद भी इसके पहले 34 विद्यालयों को जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति ने गलत तरीके से मान्यता दिया जिसकी जांच अभी पीएमओपीजी के तहत हो रही है और यह मामला अभी विचाराधीन है उसके बावजूद फिर दोबारा बैठक कर गलत तरीके से मान्यता देने की योजना बनाई जा रही है उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आता है कोई भी यू डाइस प्राप्त निजी विद्यालय मान्यता हेतु आवेदन जमा नहीं करेंगे जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि गांधी सेवा सदन धनबाद में एसोसिएशन की बैठक शनिवार 20 अगस्त सुबह 11:00 बजे रखी गई है. जिसमें जिले के लगभग 300 से ज्यादा यू डाइस प्राप्त निजी विद्यालय पहुंच रहे हैं और इस बैठक का जोरदार तरीके से विरोध करेंगे
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